[UPDATE]: OBC वर्ग को नहीं मिलेगी 5 साल आयु छूट? सरकार ने बताया सच
राजस्थान में OBC वर्ग को पुलिस सेवा में मिलने वाली 5 साल की आयु सीमा छूट को खत्म कर दिया गया है। इस संबंध में कई लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं, आप भी देखिए!
[UPDATE – 21 July, 2024]: OBC वर्ग के उम्मीदवारों के लिए पुलिस भर्ती में 5 साल की आयु सीमा छूट समाप्त (OBC 5 Years Age Relaxation Cancelled) किए जाने की खबरों का खंडन करते हुए राजस्थान सरकार ने साफ़ किया कि प्रदेश में पुलिस सेवा में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को उम्र में मिलने वाली अधिकतम 5 साल की छूट बरकरार है।
सरकार के मुताबिक, संबंधित अधिसूचना जारी करते समय 5 वर्ष की छूट का प्रावधान भूलवश दो स्थानों पर अंकित हो जाने पर इसे संशोधित कर एक स्थान से हटाया गया है। ऐसे में अब भ्रम व अटकलों की स्थिति साफ हो गई है।
राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पुलिस सेवा में OBC (Other Backward Classes) वर्ग को मिलने वाली 5 साल की आयु सीमा छूट को समाप्त कर दिया गया है। प्रदेश सरकार का यह नया आदेश लागू होते ही विवादों में घिरता नजर आ रहा है।असल में पहले ही आरक्षण (OBC Reservation) के मुद्दे पर विपक्ष बीजेपी को घेरने की कोशिश करता रहा है और इस निर्णय के बाद विपक्ष को मानों एक और मुद्दा मिल गया है।
OBC 5 Years Age Relaxation Cancelled – आदेश और विरोध
16 अप्रैल 2021 से प्रभावी इस आदेश को लेकर राज्य सरकार ने राजस्थान पुलिस सेवा (संशोधन) नियम 2024 के तहत यह बदलाव किया है। कार्मिक विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी द्वारा जारी आदेश में यह उल्लेखित है कि ओबीसी वर्ग को पुलिस सेवा में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट को समाप्त कर दिया गया है।
कांग्रेस विधायक का विरोध
कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर इस आदेश की कॉपी साझा की और इसके खिलाफ सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, “राजस्थान पुलिस सेवा में ओबीसी वर्ग को आयु में मिलने वाले पांच वर्ष की शिथिलता के नियम को समाप्त कर सरकार ने एक बार फिर अपनी राजशाही सोच को दर्शाया है। क्या अब भी हम चुप रहें? नहीं, सरकार के हर अन्याय के विरुद्ध हम सड़क से लेकर सदन तक संगठित होकर लड़ाई लड़ेंगे।”
राजस्थान पुलिस सेवा में ओबीसी वर्ग को आयु में मिलने वाले पाँच वर्ष की शिथिलता के नियम को ख़त्म कर सरकार ने एक बार फिर अपनी राजशाही सोच को दर्शाया है।क्या अब भी हम चुप रहे ?
नही,नही,नही।सरकार के हर अन्याय के विरुद्ध हम सड़क से लेकर सदन तक संगठित होकर लड़ाई लड़ेंगे।#हक_की_बात pic.twitter.com/euJgkOpBZk— Harish Chaudhary (@Barmer_Harish) July 19, 2024
छात्र संगठन का विरोध
राजस्थान युवाशक्ति एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज मीणा ने इस आदेश के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, “यह ओबीसी वर्ग के छात्रों के साथ में एक कुठाराघात की तरह है। सीएम से निवेदन है कि छात्रहित में इस आदेश को कैंसिल करें।”
इस फैसले ने राजस्थान की राजनीति में भी हलचल मचा दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक हरीश चौधरी, जो पहले भी अपने तीखे बयानों के लिए जाने जाते हैं, ने इस मुद्दे को उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश की है।
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राजस्थान सरकार के इस फ़ैसले को विपक्ष निश्चित रूप से ओबीसी वर्ग के लिए एक बड़े झटके के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। इसके विरोध में राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस विरोध के बीच अपने फैसले पर पुनर्विचार करती है या नहीं।