मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा, आर्म्स एक्ट में वाराणसी कोर्ट का फैसला
पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को आर्म्स एक्ट मामले में आजीवन कारावास का सजा हुई है.
उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को आर्म्स एक्ट मामले में उम्रकैद (Mukhtar Ansari Gets Life Imprisonment) की सजा सुनाई गई है. वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट (Varanasi Court) ने फर्ज़ी तरीके से गन लाइसेंस से जुड़े मामले में यह सजा सुनाई है.
मंगलवार को ही वाराणसी कोर्ट ने फर्जी शस्त्र मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया था. और अब बुधवार, 13 मार्च 2024 को अदालत ने मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास का सजा सुनाई. इसके साथ ही मुख्तार अंसारी पर 2 लाख 2 हजार रुपए के जुर्माना की भी बात सामने आई है.
Mukhtar Ansari gets life imprisonment
यह मामला 1987 में गाजीपुर में दोनाली बंदूक लाइसेंस से जुड़ा है. इस लाइसेंस के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर की बात सामने आई थी. नकली साइन की मदद से लाइसेंस जारी होने के आरोप लगे थे. इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया था.
मुख़्तार अंसारी को उम्र कैद
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— Ranvijay Singh (@ranvijaylive) March 13, 2024
मुख्तार अंसारी पर चलने वाला यह फर्जीवाड़ा का मुकदमा करीब 35 साल पुराना है. अवैध ढंग से दोनाली बंदूक का शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने को लेकर ये सजा दी गई है. मामले में विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत ने यूपी के मऊ से पूर्व विधायक रहे मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में मुख्तार को सजा
- 35 साल पुराने केस में मुख्तार अंसारी को हुई उम्रकैद
- मुख्तार अंसारी पर 2 लाख 2 हजार रुपए का जुर्माना भी
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ा मुख्तार अंसारी
- वाराणसी की MP/MLA कोर्ट ने सुनाई सजा
- जिले के DM-SP के फर्जी हस्ताक्षर कर लाइसेंस लेने का था आरोप
उपलब्ध खबरों के आधार पर मुख्तार अंसारी अब तक कुल 8 केसों में अदालतों द्वारा सजा सुनाई जा चुकी है.
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