राजदीप सरदेसाई शाजिया इल्मी वीडियो विवाद: दिल्ली HC ने कहा ‘हटाना होगा’
दिल्ली HC ने राजदीप सरदेसाई से कहा, ‘आपको रिकॉर्ड करने का अधिकार नहीं था।’ शाज़िया इल्मी के वीडियो को हटाने का आदेश दिया।
Delhi High Court orders Rajdeep Sardesai to take down video against Shazia Ilmi | दिल्ली उच्च न्यायालय ने पत्रकार राजदीप सरदेसाई को उनके ट्विटर पर बीजेपी नेता शाजिया इल्मी से संबंधित पोस्ट किए गए वीडियो को हटाने का निर्देश दिया है। इस वीडियो में भाजपा नेता शाजिया इल्मी पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने इंडिया टुडे के वीडियो जर्नलिस्ट के साथ दुर्व्यवहार किया। यह मामला तब सामने आया जब इल्मी ने इंडिया टुडे चैनल पर आयोजित एक बहस में भाग लिया था, जिसमें उन्होंने अग्निवीर योजना के विवाद पर चर्चा की थी।
Rajdeep Sardesai & Shazia Ilmi Video Controversy
इल्मी ने बहस के दौरान अपने माइक्रोफोन को बंद जाने का दावा किया और कार्यक्रम को बीच में ही छोड़ दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके माइक्रोफोन को जानबूझकर बंद गया था ताकि उनकी आवाज को सेंसर किया जा सके। इसके बाद, सरदेसाई ने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें उन्होंने इल्मी पर आरोप लगाया कि उन्होंने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अनुचित व्यवहार किया।
इल्मी की ओर से उनकी वकील ने अदालत में दावा किया कि वीडियो जर्नलिस्ट ने बिना उनकी अनुमति के उनकी रिकॉर्डिंग की। उन्होंने कहा कि जब इल्मी ने शो छोड़ दिया था, तब उनके पास रिकॉर्डिंग की अनुमति नहीं थी, और इसके बाद भी कैमरा ऑपरेटर उनके पीछे-पीछे चल रहा था। इसके साथ ही, उनका आरोप था कि वीडियो को संपादित करके उनकी छवि को नुकसान पहुँचाया गया है और गलत तरीके से पेश किया गया है।
Rajdeep Sardesai to take down video against Shazia Ilmi
अदालत ने सरदेसाई से पूछा कि क्या उन्हें इंडिया टुडे द्वारा उस वीडियो का उपयोग करने की अनुमति मिली थी। कोर्ट ने सरदेसाई को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा, “आपको रिकॉर्ड करने का कोई अधिकार नहीं था और न ही इस वीडियो को उपयोग करने का।” साथ ही उन्हें वीडियो को हटाने के निर्देश दिए। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने इल्मी द्वारा मानहानि के लिए न्यायालय में याचिका दायर किए जाने के बाद यह आदेश पारित किया।
न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने सरदेसाई को मुकदमे के अंतिम निपटान तक एक्स पर वीडियो हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने वीडियो साझा करने वाले अन्य हैंडलों को भी इसे हटाने का निर्देश दिया, अन्यथा यूट्यूब और इंस्टाग्राम सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को वीडियो को ब्लॉक करना पड़ेगा।
इसके अलावा, अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि वीडियो के अधिकांश हिस्से में केवल इल्मी और कैमरा ऑपरेटर के बीच की बातचीत को दर्शाया गया था, जिसे उन्होंने बिना अनुमति के रिकॉर्ड और साझा किया।
#Breaking
“You had no authority to record and no authority to use.”Delhi High Court orders Rajdeep Sardesai to take down the video he uploaded on X (Twitter) accusing BJP’s Shazia Ilmi of “abusing” an India Today video journalist.@shaziailmi @sardesairajdeep #Defamation pic.twitter.com/a2T9QODpwr
— Bar and Bench (@barandbench) August 13, 2024
Further Hearing on August 16
इस मामले में अदालत ने कैमरा ऑपरेटर को भी एक प्रतिवादी के रूप में शामिल किया और दोनों पक्षों को वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को निर्धारित की है। यह मामला एक बार फिर से मीडिया और व्यक्तिगत गोपनीयता के मुद्दों को सामने लाता है, जिसमें सोशल मीडिया पर साझा की गई सामग्री के कानूनी अधिकार और उसकी सीमा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।
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