फ्री बस पास स्कीम, Happy Card के तहत लाभार्थियों को हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा के लिए ई-टिकटिंग प्रणाली से जुड़ा एक स्मार्ट कार्ड जारी किया जाता है।
हैप्पी कार्ड
Happy Card (Free Bus Pass) Haryana Roadways – Apply & Eligibility | मुफ्त बस यात्रा की नई पहल के तहत हरियाणा सरकार ने गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए ‘हरियाणा हैप्पी कार्ड‘ नामक योजना शुरू की। रोडवेज की ओर से इस स्कीम के तहत राज्य के उन परिवारों को लाभ दिया जा रहा है, जिनकी वार्षिक आय ₹1 लाख या उससे कम है। इन पात्र लोगों को प्रति वर्ष 1000 किलोमीटर की मुफ्त बस यात्रा की सुविधा की पेशकश की जाती है। इससे राज्य के लगभग 22.89 लाख परिवारों के 84 लाख लोगों को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है।
फ्री बस पास सुविधा – Happy Card स्कीम को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 7 मार्च 2024 को किया था। इस योजना के तहत लाभार्थियों को हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा के लिए ई-टिकटिंग प्रणाली से जुड़ा एक स्मार्ट कार्ड जारी किया जाता है। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करना है। योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इसके लिए हरियाणा रोडवेज ने एक नए पोर्टल की शुरुआत की है, जहां से आवेदन किया जा सकता है। आज हम आपको बताएंगें की किस तरह हरियाणा हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन (Apply) किया जा सकता है और इसमें पात्रता (Eligibility) और लाभ (Benefits) क्या क्या हैं?
Happy Card | Apply (Family & Students)
विवरण
हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना
योजना का नाम
हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना
प्रारंभकर्ता
हरियाणा सरकार
लाभार्थी वर्ग
राज्य के अंत्योदय परिवार
मुख्य उद्देश्य
अंत्योदय परिवारों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देना
वार्षिक लाभ
1000 किलोमीटर की मुफ्त यात्रा
आवेदन का तरीका
ऑनलाइन आवेदन
आधिकारिक वेबसाइट
ebooking[dot]hrtransport[dot]gov[dot]in
हरियाणा Happy Card के लाभ
निशुल्क यात्रा: प्रत्येक हैप्पी कार्ड धारक को प्रतिवर्ष 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी।
सुविधाजनक आवेदन: लाभार्थियों को परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
सस्ती लागत: हैप्पी कार्ड के लिए लाभार्थी को ₹50 का शुल्क देना होगा। बाकी लागत (कार्ड की लागत ₹109 और वार्षिक रखरखाव शुल्क ₹79) सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
सब्सिडी: हैप्पी योजना के तहत लाभार्थियों को प्रति वर्ष लगभग ₹500 करोड़ की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
कार्यक्रम का बजट: इस योजना के कार्यान्वयन पर हरियाणा सरकार लगभग ₹600 करोड़ खर्च करेगी।
हैप्पी कार्ड के लिए पात्रता | Eligibility For Happy Card Free Bus Pass
हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए या उससे कम होनी चाहिए।
अंत्योदय श्रेणी में आने वाले परिवारों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा।
परिवार पहचान पत्र में आय की पुष्टि होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज | Required Documents
आधार कार्ड
परिवार पहचान पत्र
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन प्रक्रिया | Happy Card – How to Apply
वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले, हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट ebooking[dot]hrtransport[dot]gov[dot]in पर जाएं।
ऑनलाइन आवेदन करें: होम पेज पर “Apply Happy Card” के ऑप्शन पर क्लिक करें।
परिवार पहचान पत्र नंबर दर्ज करें: अब परिवार पहचान पत्र नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें।
OTP वेरीफाई करें: “Send OTP TO Verify” के ऑप्शन पर क्लिक करें और OTP दर्ज कर वेरीफाई करें।
कार्ड के लिए आवेदन: लाभार्थी के विवरण भरें, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर दर्ज करें।
आवेदन जमा करें: सभी जानकारी सही ढंग से भरने के बाद “Apply” के ऑप्शन पर क्लिक करें।
आवेदन करने के 15 दिन बाद, आप अपने नजदीकी रोडवेज कार्यालय में जाकर हैप्पी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
हैप्पी कार्ड योजना: गुरुग्राम के ग्रामीण क्षेत्रों में भी शुरू
हरियाणा रोडवेज ने यात्रियों के लिए एक नई राहत की घोषणा की है। अब गुरुग्राम के सोहना, पटौदी और फर्रुखनगर क्षेत्रों में भी हैप्पी कार्ड बनवाना संभव हो गया है। इसके लिए रोडवेज बस स्टैंड्स पर हैप्पी कार्ड बनाने वाले कर्मचारियों को नियुक्त कर दिया गया है। ये कर्मचारी लोगों से आवेदन लेंगे और वहीं से कार्ड जारी करेंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सुविधा प्राप्त होगी।
रोडवेज विभाग ने सुनिश्चित किया है कि अधिक से अधिक लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिल सके, इसलिए उपमंडल स्तर पर बस स्टैंड्स पर विशेष टीमें तैनात की गई हैं। यात्रियों को कार्ड प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा और उनके दस्तावेजों की जांच के बाद ही कार्ड जारी किया जाएगा।
हाल ही में गुरुग्राम जिले में 4404 लोगों ने हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन किया है, जिनमें से 4044 लोगों को कार्ड जारी किया जा चुका है। रोडवेज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अब यात्रियों को हैप्पी कार्ड के साथ फोटो आईडी भी साथ रखनी होगी, ताकि कार्ड का दुरुपयोग रोका जा सके। अब लाभार्थी स्थानीय बस स्टैंड से ही अपना कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
FAQs – Happy Card
Happy Card के लिए आवेदन कैसे करें?
हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें। विवरण सही ढंग से भरें और OTP वेरीफाई करें।
हैप्पी कार्ड की लागत कितनी है?
हैप्पी कार्ड के लिए लाभार्थी को ₹50 का शुल्क देना होगा। बाकी लागत और वार्षिक रखरखाव शुल्क सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
क्या इस योजना का लाभ सभी परिवारों को मिलेगा?
नहीं, केवल उन परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए या उससे कम है और जो अंत्योदय श्रेणी में आते हैं।
फ्री बस पास – ‘Happy Card’ का लाभ कितने किलोमीटर तक मिलेगा?
प्रति वर्ष 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी।
कार्ड प्राप्त करने में कितना समय लगेगा?
आवेदन करने के 15 दिन बाद आप अपने नजदीकी रोडवेज कार्यालय से हैप्पी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
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