‘पाकिस्तानी हिंदू ले सकेंगे खुली हवा में सांस’, CAA पर दानिश कनेरिया का रिएक्शन
नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) भारत में लागू होते ही कई लोगों के रिएक्शन आने लगे हैं.
सोमवार 11 मार्च को भारत में केंद्र सरकार ने CAA या नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लागू कर दिया. गृह मंत्रालय ने शाम को सीएए नोटिफिकेशन (CAA Implemented) जारी किया. सीएए लागू होते ही देश और दुनिया भर की कई हस्तियों की भी प्रतिक्रियाएं (People’s Reaction on CAA) सामने आईं. इसमें एक नाम पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया (Danish Kaneria) का भी है.
पाकिस्तान के पूर्व चर्चित क्रिकेटर दानिश कनेरिया का सीएए पर दिया रिएक्शन देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा. दानिश ने एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, ‘पाकिस्तानी हिंदू अब खुली हवा में सांस ले सकेंगे #CAA’.
Overview (Table of Contents)
CAA Implemented, Pakistan Cricketer Danish Kaneria Reaction
Pakistani Hindus will now be able to breathe in open air. #CAA
— Danish Kaneria (@DanishKaneria61) March 11, 2024
दानिश के CAA को लेकर एक और ट्वीट किया. इसमें उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को नागरिकता संशोधन कानून लागू करने के लिए धन्यवाद दिया.
Thank you @narendramodi ji and @AmitShah ji for notifying Citizenship Amendment Act.
— Danish Kaneria (@DanishKaneria61) March 11, 2024
साल 2000 से लेकर 2010 के बीच दानिश कनेरिया पाकिस्तान क्रिकेट का एक चर्चित नाम रहे थे. उन्होंने पाकिस्तान के लिए 61 टेस्ट मैच, 18 वनडे मैच और 65 टी20 मैच खेले. लेकिन साल 2011-12 में उनका नाम मैच फिक्सिंग जैसे विवादों के साथ जोड़ा गया. इसके बाद उनके क्रिकेट करियर का सफर उतना अच्छा नहीं रहा. दानिश पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल मैच खेलने वाले चुनिंदा हिंदू खिलाड़ियों में से एक हैं.
What is CAA?
नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को भारत में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पेश किया था. साल 2019 में इसे संसद से पास कर दिया गया था. इसमें देश के पड़ोसी देशों से आए धार्मिक प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है. लेकिन इसकी भी कुछ शर्तें तय की गई हैं.
- यह बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए शरणार्थियों पर लागू होता है.
- उपरोक्त तीन देशों से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए 6 धार्मिक प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को लाभ दिया जाएगा.
- 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों में हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, और ईसाई शामिल हैं, जिन्हें भारतीय नागरिकता मिलेगी.
सबसे जरूरी बात, ये कानून संविधान की छठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम व त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों और बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा.