पुणे: ट्रैफिक सिग्नल और घरों पर किन्नरों द्वारा जबरन पैसे मांगने पर प्रतिबंध
पुणे पुलिस ने त्यौहारों, जन्मोत्सवों और ट्रैफिक सिग्नलों पर ट्रांसजेंडरों द्वारा जबरन पैसे मांगने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
महाराष्ट्र: पुणे पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाते हुए किन्नरों द्वारा जबरन पैसे मांगने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में पुलिस की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इस आदेश के तहत ट्रैफिक सिग्नलों, जन्म या विवाह के दौरान घरों और प्रतिष्ठानों में किन्नरों द्वारा जबरदस्ती पैसे मांगे जाने पर प्रतिबंध लगाया (Ban On Transgenders For Forcefully Asking Money) गया है।
पुलिस के मुताबिक अगर कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि ट्रांसजेंडर और अन्य लोग जन्म, विवाह आदि उत्सवों के समय घरों या प्रतिष्ठानों में जाते हैं और लोगों द्वारा स्वेच्छा से दी जाने वाली भेंट के बजाए, जबरन अधिक पैसे की मांग करते हैं।
ऐसी घटनाएं कई मौकों पर सामने आती रहीं हैं। सामाजिक रूप से इस कथित जबरन उगाही को लेकर, कई लोग अलग-अलग हिस्सों में ये मुद्दे उठाते रहे हैं। पुलिस के मुताबिक यह कदम ऐसी जबरन वसूली के खिलाफ आम आदमी के उत्पीड़न को रोकने के लिए उठाया जा रहा है।
Ban On Transgenders For Forcefully Asking Money
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बताया कि इस संबंध में धारा 144 के तहत एक अधिसूचना जारी की गई है। इसके तहत ट्रांसजेंडर्स के ट्रैफिक सिग्नलों पर इकट्ठा होने और वाहन सवारों से जबरन पैसे मांगने को प्रतिबंधित किया जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि यह अधिसूचना किसी के घर में बिना बुलाए प्रवेश पर भी रोक लगाती है।
सामने आ रही जानकारी के अनुसार, पुलिस के इस आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 188, 143, 144, 147 समेत महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
पुलिस आयुक्त के अनुसार, यह आदेश 12 अप्रैल से लेकर 11 मई तक प्रभावी रहेगा। परंतु प्राधिकारी द्वारा वापस लेने की स्थिति तक यह बना रहेगा। गौरतलब है कि अमितेश कुमार की ओर से पिछले साल नागपुर के पुलिस आयुक्त रहते हुए भी वहां इसी प्रकार का आदेश जारी किया गया था।
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