UP Police Exam New Dates 2024: यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा – नई तारीखें
UPPRPB ने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 की नई तारीखों (UP Police Constable Exam New Dates 2024) का ऐलान किया है। इस बार अभ्यर्थियों को फ्री बस सर्विस भी मिल सकेगी।
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 की नई तारीखों (UP Police Constable Exam New Dates 2024) का ऐलान कर दिया है। इस बार 60,244 पदों के लिए यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए यह भर्ती महत्वपूर्ण मानी जा रही है। परीक्षा की तिथियाँ 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त 2024 को निर्धारित की गई हैं, और यह परीक्षा प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक पाली में लगभग 5 लाख अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे, जो इसे देश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में से एक बनाता है।
इस परीक्षा का आयोजन पूर्व में पेपर लीक होने के कारण निरस्त कर दिया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर कड़ी कार्रवाई करते हुए परीक्षा को पुन: आयोजित करने का निर्देश दिया था। परीक्षा की पारदर्शिता और शुचिता सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 19 जून 2024 को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसमें परीक्षा केंद्रों का चयन, परीक्षार्थियों का सत्यापन और सॉल्वर बैठाने से रोकने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।
Overview (Table of Contents)
UP Police Constable Exam New Dates 2024
पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तिथियाँ
यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा निम्नलिखित तिथियों पर आयोजित की जाएगी:
- 23 अगस्त 2024
- 24 अगस्त 2024
- 25 अगस्त 2024
- 30 अगस्त 2024
- 31 अगस्त 2024
परीक्षा प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रत्येक पाली में लगभग 5 लाख अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे।
परीक्षा की विशेषताएँ
- निरस्त परीक्षा का पुन: आयोजन: पहले यह परीक्षा पेपर लीक होने के कारण निरस्त कर दी गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस परीक्षा को छह महीने के अंदर पुन: आयोजित कराने के निर्देश दिए थे।
- पारदर्शिता और शुचिता: परीक्षा की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 19 जून 2024 को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए थे। इसमें परीक्षा केंद्रों का चयन, परीक्षार्थियों का सत्यापन और सॉल्वर बैठाने से रोकने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।
- अध्यादेश 2024: 1 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश 2024 अधिसूचित किया गया था। इसमें नकल या प्रश्नपत्र लीक करने जैसे अनुचित साधनों के लिए कड़े प्रावधान हैं, जिसमें एक करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा शामिल है।
अभ्यर्थियों के लिए नि:शुल्क बस सेवा
परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की नि:शुल्क बस सेवा की सुविधा मिलेगी। अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र की अतिरिक्त दो प्रतियां डाउनलोड करनी होंगी, जिन्हें बस यात्रा के दौरान कंडक्टर को प्रस्तुत करना होगा।
परीक्षा की तैयारी: कुछ महत्वपूर्ण टिप्स
- सिलेबस और परीक्षा पैटर्न को समझें: यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का सिलेबस और पैटर्न समझें और उसी के अनुसार तैयारी करें।
- मॉक टेस्ट: नियमित रूप से मॉक टेस्ट दें जिससे परीक्षा के दौरान समय प्रबंधन में मदद मिलेगी।
- अध्ययन सामग्री: अच्छी और विश्वसनीय अध्ययन सामग्री का चयन करें और नोट्स बनाएं।
- स्वास्थ्य का ध्यान रखें: परीक्षा के दिनों में स्वस्थ और ताजगी भरी दिनचर्या बनाए रखें।
उ0प्र0 में आरक्षी नागरिक पुलिस के 60244 पदों पर सीधी भर्ती-2023 की लिखित परीक्षा दिनांक 23, 24, 25, 30 एवं 31 अगस्त 2024 को आयोजित की जायेगी । #UPP पुलिस भर्ती pic.twitter.com/JYLROAoTTQ
— दिमाग़ का दही (@Dimaag_Ka_Dahee) July 25, 2024
FAQs – UP Police Constable Exam 2024
यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 की तारीखें क्या हैं?
यह परीक्षा 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त 2024 को आयोजित की जाएगी।
प्रत्येक पाली में कितने अभ्यर्थी परीक्षा देंगे?
प्रत्येक पाली में लगभग 5 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे।
निरस्त परीक्षा का पुन: आयोजन कब और क्यों किया गया?
यह परीक्षा पहले पेपर लीक होने के कारण निरस्त कर दी गई थी और मुख्यमंत्री के निर्देश पर छह महीने के अंदर पुन: आयोजित की जा रही है।
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अभ्यर्थियों के लिए नि:शुल्क बस सेवा का प्रावधान क्या है?
अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की नि:शुल्क बस सेवा की सुविधा मिलेगी। इसके लिए प्रवेश पत्र की अतिरिक्त प्रतियां बस कंडक्टर को दिखानी होंगी।
अध्यादेश 2024 के तहत क्या प्रावधान हैं?
अनुचित साधनों के प्रयोग पर एक करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।