UP New Social Media Policy: नई पॉलिसी से ₹8 लाख तक कमाने का मौका
उत्तर प्रदेश की नई सोशल मीडिया नीति (UP New Social Media Policy) में ‘हर महीनें ₹8 लाख तक कमाने’ के साथ ही ‘जेल’ तक के प्रावधान भी शामिल हैं।
UP New Social Media Policy | उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई सोशल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इस नई सोशल मीडिया पॉलिसी का उद्देश्य फेसबुक (Facebook), एक्स (Twitter), इंस्टाग्राम (Instagram) और यूट्यूब (YouTube) जैसे प्लेटफार्मों पर अनुचित कंटेंट को नियंत्रित करना है। इस नई नीति के तहत सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके साथ ही इस पॉलिसी में कमाई के भी अवसर शामिल किए गए हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स (influencers) यूपी की इस नई पॉलिसी के तहत ₹8 लाख तक कमा सकते हैं। पॉलिसी के विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है।
UP New Social Media Policy
Influencers के लिए कमाई का अवसर
यूपी की नई सोशल मीडिया पॉलिसी के तहत इन्फ्लुएंसर्स (influencers), अकाउंट होल्डर्स और ऑपरेटर्स के लिए भुगतान सीमाएं भी तय की गई हैं। एक्स (X), फेसबुक (Facebook) और इंस्टाग्राम (Instagram) पर अधिकतम मासिक भुगतान सीमा क्रमशः 5 लाख रुपये, 4 लाख रुपये और 3 लाख रुपये निर्धारित की गई है। वहीं यूट्यूब (YouTube) पर वीडियो, शॉर्ट्स और पॉडकास्ट के लिए भुगतान सीमा क्रमशः 8 लाख रुपये, 7 लाख रुपये, 6 लाख रुपये और 4 लाख रुपये रखी गई है।
बताया जा रहा है कि सीएम योगी के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में विकास की विभिन्न विकासपरक, जन कल्याणकारी/लाभकारी योजनाओं/उपलब्धियों की जानकारी एवं उससे होने वाले लाभ को प्रदेश की जनता तक डिजिटल मीडिया प्लेटफार्म्स एवं इसी प्रकार के अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स के माध्यम से पहुँचाए जाने हेतु उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति, 2024 तैयार की गई है।
सूचीबद्धता के लिये X (पूर्व में ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं यूट्यूब में से प्रत्येक को सब्सक्राइबर/फालोअर्स के आधार पर 04 श्रेणीयों में बांटा गया है। X (पूर्व में ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम के अकाउण्ट होल्डर/संचालक / इन्फ्लूएंसर्स को भुगतान के लिये श्रेणीवार अधिकतम भुगतान की सीमा क्रमश: रू0 5.00 लाख, 4.00 लाख, 3.00 लाख एवं 2.00 लाख प्रतिमाह निर्धारित की गयी है। यूट्यूब पर वीडियो / शॉर्ट्स / पॉडकास्ट भुगतान के लिये श्रेणीवार अधिकतम भुगतान की सीमा क्रमश: रू० 8.00 लाख, 7.00 लाख, 6.00 लाख एवं 4.00 लाख प्रतिमाह निर्धारित की गयी है।
UP New Social Media Policy (How To Earn)
सोशल मीडिया प्लेटफार्म | कंटेंट प्रकार (Content Type) | अधिकतम मासिक भुगतान सीमा (Rs) |
---|---|---|
एक्स (X – पूर्व में ट्विटर) | पोस्ट, ट्वीट्स, आदि | 5,00,000 |
फेसबुक (Facebook) | पोस्ट, वीडियो, आदि | 4,00,000 |
इंस्टाग्राम (Instagram) | पोस्ट, रील्स, आदि | 3,00,000 |
यूट्यूब (YouTube) | वीडियो (Videos) | 8,00,000 |
यूट्यूब (YouTube) | शॉर्ट्स (Shorts) | 7,00,000 |
यूट्यूब (YouTube) | पॉडकास्ट (Podcasts) | 6,00,000 |
क्या है V-Form और कैसे करें आवेदन?
सरकार ने एक डिजिटल एजेंसी ‘वी-फॉर्म’ (V-Form) को विज्ञापनों (advertisements) के प्रबंधन के लिए सूचीबद्ध किया है। यह एजेंसी वीडियो, ट्वीट्स, पोस्ट और रील्स जैसी सामग्री को प्रदर्शित करने की जिम्मेदारी संभालेंगी।
सरकार के अनुसार, डिजिटल माध्यम जैसे X (पूर्व में ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं यूट्यूब पर भी प्रदेश सरकार की योजनाओं/उपलब्धियों पर आधारित कंटेंट/वीडियो/ ट्विट / पोस्ट / रील्स को प्रदर्शित किये जाने के लिये इनसे सम्बन्धित एजेंसी/फर्म को सूचीबद्ध कर विज्ञापन निर्गत किये जाने हेतु प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह भी कहा जा रहा है कि इस नीति के जारी होने से प्रदेश के निवासी जो देश व विदेश के विभिन्न भागों में निवास कर रहे हैं, उनको बहुतायत संख्या में रोजगार प्राप्त होने की प्रबलता सुनिश्चित हो सकेगी।
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उत्तर प्रदेश सरकार सोशल मीडिया influencers के लिए नई पॉलिसी लेकर आई है. फ़ॉलोवर के हिसाब से सरकार के काम का प्रचार प्रसार करने पर हर महीने 8 लाख रूपये तक मिल सकते हैं. पर अगर सरकार को आपका कंटेंट, रील या फिर पोस्ट ख़राब लगा तो जेल भी जा सकते हैं
वैसे ये कदम सही है इससे युवाओं को… pic.twitter.com/7CgiP3DxGO— मानव (@MANAVSINGH_BHA) August 28, 2024
देश विरोधी कंटेंट पर सख्त सजा
नई सोशल मीडिया नीति के तहत, देश विरोधी (anti-national) कंटेंट पोस्ट करना एक गंभीर अपराध माना जाएगा। इसके लिए तीन साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। इससे पहले, ऐसे मामलों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (Information Technology Act) की धारा 66E और 66F के तहत निपटाया जाता था, जो प्राइवेसी उल्लंघन और साइबर आतंकवाद से संबंधित हैं।
UP New Social Media Policy: होगी कड़ी कार्रवाई
ऑनलाइन अश्लील या मानहानिकारक सामग्री का प्रसार करने पर भी कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। ऐसे मामलों में आपराधिक मानहानि (criminal defamation) के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जो डिजिटल प्लेटफार्मों के दुरुपयोग को और भी गंभीर बनाता है।
उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार, इस नई सोशल मीडिया नीति का उद्देश्य डिजिटल प्लेटफार्मों पर कंटेंट के दुरुपयोग को रोकना और एक सुरक्षित एवं जिम्मेदार ऑनलाइन वातावरण का निर्माण करना है।