कर्नाटक में गोभी मंचूरियन और कॉटन कैंडी हुए बैन? लेकिन सच कुछ और है
कर्नाटक ने Cotton Candy और Gobi Manchurian में इस्तेमाल होने वाले ‘आर्टिफिशियल कलर’ को बैन किया है.
क्या कर्नाटक सरकार ने ‘गोभी मंचूरियन’ और ‘कॉटन कैंडी’ की बिक्री बैन (Karnataka Bans Cotton Candy & Gobi Manchurian) कर दी है? ये सवाल आज सुबह से ही उठ रहा है. इसकी वजह है कर्नाटक सरकार का एक नया फैसला. राज्य में गोभी मंचूरियन और कॉटन कैंडी में इस्तेमाल होने वाले कृत्रिम रंगों (फूड कलर्स) को बैन या प्रतिबंधित किया गया है. इन्हें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताते हुए यह कदम उठाया गया है.
लेकिन गोभी मंचूरियन और कॉटन कैंडी पर प्रदेश में पूर्ण बैन की बात का कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने खंडन किया है. उन्होंने गोभी मंचूरियन और कॉटन कैंडी की बिक्री पर ही प्रतिबंध की बात से इनकार किया है.
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Karnataka Bans Cotton Candy & Gobi Manchurian?
आज के समय बाजार में खान-पान की चीजों को आकर्षक बनाने के लिए कई हानिकारक केमिकल या कलर का प्रचलन बढ़ गया है. खाने को लम्बे समय तक टिकाऊ बनाना हो या अच्छा रंग प्रदान करना हो, फूड कलर्स और प्रिजर्वेटिव्स का यूज अधिक होने लगा है. इनमें से कई प्रिजर्वेटिव्स या कलर दीर्घकालिक रूप से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं.
क्या है Rhodamine-B Food Colouring?
कई रिसर्च में तो यह तक कहा गया है कि ऐसे फूड कलर्स व अन्य चीजों के इस्तेमाल से कैंसर आदि का खतरा भी बढ़ जाता है. अब कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग ने इसको ध्यान में रखते हुए बड़ा कदम उठाया है.
राज्य में कॉटन कैंडी और गोबी मंचूरियन में रोडामाइन-बी फूड कलरिंग एजेंट के इस्तेमाल को बैन कर दिया गया है. प्रदेश के तय विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश जारी सेहत को हो सकने वाले संभावित जोखिम को कारण बताया गया है.
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अपनी पड़ताल में अधिकारियों ने कुछ रेस्टोरेंट आदि से करीब 170 फूड नमूने एकत्र किए. इनमें से 107 नमूनों में टार्ट्राज़िन, सनसेट येलो, रोडामाइन-बी जैसे कुछ असुरक्षित केमिकल्स के इस्तेमाल की बात सामने आई.
बैन के उल्लंघन पर जुर्माना
प्रदेश में जारी इस बैन के आदेश के तहत यह भी साफ किया गया है कि गोभी मंचूरियन और कॉटन कैंडी बनाते समय खतरनाक कृत्रिम रंगों (आर्टिफिशियल कलर) का इस्तेमाल करते पकड़े जाने पर सख्त कानूनी कार्यवाई होगी. इस आदेश के उल्लंघन पर कम से कम 7 साल की जेल और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है।