OBC और SC ST छात्रों को ‘जरनल सीटों’ पर एडमिशन का हक – सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (SC), और अनुसूचित जनजाति (ST) के मेधावी छात्र अपनी योग्यता के आधार पर सामान्य श्रेणी की सीटों पर दाखिला पाने के हकदार हैं।