दोबारा नहीं होगी NEET UG परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

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सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि नीट की परीक्षा को दोबारा कराना ठीक नहीं है. इससे 24 लाख छात्रों पर सीधा असर पड़ेगा.

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कोर्ट ने कहा कि नीट परीक्षा को लेकर हमने पिछले तीन साल के नतीजों की तुलना की. परीक्षा में खामी और धांधली के पर्याप्त सबूत नहीं मिले.

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1. 13 लाख छात्रों को रैंकिंग में फेरबदल का सामना करना पड़ेगा. क्योंकि IIT-D ने दो विकल्पों में से एक को परमाणु सिद्धांत प्रश्न के लिए NTA द्वारा अनुमोदित किया है.

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